नई दिल्ली: संसद ने हाल ही में ‘कार्बरिज ऑफ गुड्स बाय सी बिल’ को मंजूरी दे दी है। यह बिल 100 साल पुराने स्वतंत्रता पूर्व के भारतीय कार्बरिज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट, 1925 को बदलने के लिए लाया गया है।
इस बिल को मंत्रालय के राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने संसद में प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि इस नए बिल का उद्देश्य समुद्री माल परिवहन के नियमों को आधुनिक बनाना और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप करना है। इसके अंतर्गत शिपिंग और बंदरगाहों से जुड़ी प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाया जाएगा।
इस बदलाव के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
- समुद्री माल परिवहन के नियमों का आधुनिकीकरण
- अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नियमों का समायोजन
- शिपिंग और बंदरगाह प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना
- व्यापार और माल ढुलाई के क्षेत्र में सुधार
इस संशोधन से भारत के समुद्री व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और इसे भारतीय समुद्री कानून में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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