नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक 3 सितंबर को नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस बैठक में जीएसटी दरों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जो पूरे देश के कारोबार और उपभोक्ताओं के लिए अहम हैं।
जीएसटी परिषद ने विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरों में संशोधन करने का निर्णय लिया है, जिससे कर प्रणाली को और सरल और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बैठक में खाद्य पदार्थों, दैनिक उपयोग की वस्तुओं, और अन्य सेवाओं पर कर में छूट या बढ़ोतरी को लेकर भी चर्चा हुई।
विभिन्न उद्योग समूहों से प्राप्त सुझावों के बाद, परिषद ने उन मुद्दों पर फोकस किया जो करदाता और उपभोक्ताओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। नए कर दरों के लागू होने से व्यापारिक गतिविधियों में सहजता आयेगी और कर संग्रह प्रणाली में सुधार होगा।
यह बदलाव देश की आर्थिक विकास रणनीति का हिस्सा हैं और बेहतर टैक्स नीति सुनिश्चित करने की दिशा में उठाए गए कदम हैं।
संक्षेप में, जीएसटी सुधार के मुख्य बिंदु:
- कारोबार और उपभोक्ताओं के लिए कर दरों में संशोधन
- कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाना
- खाद्य एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर कर में छूट या बढ़ोतरी
- विभिन्न उद्योग समूहों के सुझावों को ध्यान में रख कर नीति बनाना
- व्यापारिक गतिविधियों में सहजता एवं कर संग्रह प्रणाली में सुधार
- आर्थिक विकास के लिए बेहतर टैक्स नीति
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