नई दिल्ली हाई कोर्ट ने सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। यह याचिका केंद्र सरकार के एक विभाग द्वारा सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी वापसी के फैसले के खिलाफ दायर की गई है। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद समय लेकर फैसला देने का निर्णय लिया है।
सेलेबी, जो कि एक प्रमुख एयरपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, को सुरक्षा मंजूरी वापस लिए जाने की वजह से गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र और सेलेबी दोनों प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी स्थिति कोर्ट में स्पष्ट की है।
इस मामले के प्रमुख बिंदु:
- दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका पर अभी फैसला सुरक्षित रखा है।
- सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी वापसी का विवाद केंद्र सरकार के विभाग से संबंधित है।
- यह फैसला एयरपोर्ट सेक्टर को भी प्रभावित कर सकता है।
- कोरोना महामारी के बाद एयर ट्रैफिक में आई चुनौतियों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।
अब सभी की निगाहें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, जो इस विवाद का अंत कर सकती है। यह फैसला उद्योग की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।
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