नई दिल्ली: भारत के रजिस्टार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा नया आदेश जारी किया गया है जिसमें नवजात शिशुओं का जन्म प्रमाण पत्र अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले माँ को प्रदान करना अनिवार्य किया गया है। इस आदेश का उद्देश्य बच्चों को सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं के लिए आवश्यक दस्तावेज तुरन्त उपलब्ध कराना है।
2023 से इस प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र जारी करने पर भी ज़ोर दिया गया है, जिससे यह प्रक्रिया तेज़, पारदर्शी और सुविधाजनक बनेगी। डिजिटल प्रमाण पत्र को ऑनलाइन माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकेगा, जिससे अभिभावकों को सुविधा होगी और दस्तावेज़ की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
इस पहल के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- नवजात बच्चों को जल्द पहचान प्रदान करना
- शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सुविधाओं का समय पर लाभ पहुंचाना
- सभी अस्पतालों और अधिकारियों द्वारा नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना
- देश भर में बच्चों के कानूनी और सुरक्षित अधिकारों की रक्षा करना
रजिस्टार जनरल ऑफ इंडिया ने इस नियम को पूरे देश में लागू करने का निर्देश दिया है ताकि सभी बच्चे मान्यता प्राप्त और संरक्षित हों। यह कदम बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा को मजबूत करेगा और उन्हें आवश्यक सरकारी सुविधाओं से जोड़ने में मदद करेगा।
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